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मकान किराया दिया, पैन लिया?
अदील अहमद और उनका मित्र थोड़ी परेशानी में हैं। वे मुंबई में एक किराए के फ्लैट में रहते हैं और इसके लिए उन्हें 42,000 रुपये महीने बतौर किराया देना पड़ता है। पिछले साल तक वे हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) का दावा आराम से किया करते थे लेकिन इस साल उनका मानना है कि वे मकान किराया छूट का दावा नहीं कर पाएंगे। अगर आप किराया दे रहे हैं और अगर महीने आपको एचआरए एलाउंस मिलता है तो एचआरए छूट की निर्धारित सीमा के तहत आप करों में कटौती के हकदार होते हैं। अगर आप क टौती का लाभ पाना चाहते हैं तो आपोक हर साल कर छूट दस्तावेज सौंपने के समय किराये की रसीद भी अपने नियोक्ता को देनी होगी। बहरहाल, दिसंबर 2011 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि ऐसे लोग जो एचआरए के तौर पर हरेक महीने 15,000 रुपये से अधिक या सालाना 1.8 लाख रुपये पा रहे हैं, उन्हें किराये की रसीदों के साथ मकान मालिक के स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रति भी जमा करनी होगी। लेकिन अहमद का मकान मालिक अपने पैन कार्ड की प्रति देने का इच्छुक नहीं है। यह नया नियम उन्हीं लोगों पर लागू होता है जिन्हें एचआरए के रूप में हरेक महीने 14,999 रुपये से अधिक मिलते हैं। लेकिन कई लोग मकान मालिक के पैन की शर्त से परेशान हो गए हैं क्योंकि मालिक यह आसानी से देने को तैयार नहीं है। अगर आपके मालिक के पास पैन कार्ड नहीं है और वह स्वयं इस बाबत एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर देता है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसके इस घोषणापत्र की प्रति अपने नियोक्ता को देकर एचआरए में छूट का लाभ उठा सकते हैं। समस्या तब खड़ी होती है, और कई लोगों को यह झेलनी भी पड़ रही है, जब मकान मालिक अपने पैन कार्ड की प्रति देने को राजी नहीं होता। कर मामलों के जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति में आपको एचआरए में कटौती का लाभ नहीं मिलेगा और इसकी वापसी के लिए बाद में दावा करना होगा। कुछ जानकारों का मानना है कि आप लीव ऐंड लाइसेंस या रेंट एग्रीमेंट, मकान मालिक को पहले दिए हुए यानी पोस्ट डेटेड चेकों की प्रति, बैंक खाते की जानकारी और मकान मालिक को पैन कार्ड की प्रति के लिए भेजे गए पत्र या ई-मेल की प्रति सौंप सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इससे सहमत नहीं हैं। अन्स्र्ट ऐंड यंग में टैक्स पाटर्नर अमिताभ सिंह कहते हैं, 'नियोक्ता अन्य कागजात की प्रति नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि इसमें जोखिम है। इसकी वजह यह है कि कई ऐसे लोग भी होते हैं जो किराये की नकली रसीद की प्रति देते हैं। मुख्य रुप से फैसला कंपनी को करना होता है। पैन कार्ड की जगह कंपनी इन्हें ठोस सबूत न मानकर लेने से मना भी कर सकती है। आम तौर पर कंपनियां सीबीडीटी के नियमों के अनुसार ही चलती हैं।' कंपनियों में मानव संसाधन विभाग के प्रमुख आगाह करते हैं कि इसकी कम ही संभावना है कि आपकी कंपनी का एचआर विभाग पैन कार्ड के बदले किसी अन्य कागजात को स्वीकार करे और आपको एचआरए पर किराया भत्ता की छूट दे दे। इनका कहना है कि कोई भी समझदार संगठन ऐसा नहीं करेगा। प्रिंसिपल म्युचुअल फंड के एच आर प्रमुख मनीष वर्मा कहते हैं, 'कोई भी नियोक्ता इन्हें स्वीकार कर कोई मौका नहीं देना चाहेगा। अगर कोई अनियमितता मिली तो कंपनी को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लिहाजा, ज्यादातर कंपनियां इन नियमों पर आंख मूंदकर चलती हैं। ' हालांकि आय कर रिटर्न दाखिल करने वक्त आप वापसी का दावा कर सकते हैं। डेलॉयट, हासकिन्स ऐंड सेल्स में टैक्स पार्टनर होमी मिस्त्री कहते हैं, 'आप कर विभाग को उस पत्र या ई-मेल की प्रति दिखा सकते हैं जिसमें आपने मकान मालिक से पैन कार्ड की प्रति मांगी हो और उसने देने से इनकार कर दिया हो या इसका कोई जवाब न दिया हो।' हालांकि कर वापसी के लिए आपको कम से कम छह महीने तक इंतजार करना ही होगा। इसलिए अगली बार जब आप किराये का मकान तलाशने जाएं तो मकान मालिक को पैसे सौंपने या लीज पर दस्तखत करने से पहले यह बताना न भूलें कि आपको मकान किराया छूट के दावे के लिए उसके पैन कार्ड की जरूरत होगी। इससे निश्चित ही आपकी मुश्किलें कम होंगी। -Business standard |
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| दिया, पैन, मकान, लिया |
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